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पालिकाध्यक्ष नौ लाख तो नगर पंचायत अध्यक्ष खर्च कर सकेंगे ढाई लाख

Mon, 07 Nov 2022 11:54 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 07 Nov 2022 11:54 PM IST
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Municipal president will be able to spend nine lakhs, then the city panchayat president will be able to spend two and a half lakhs
आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा निर्धारित कर दी गई है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अधिकतम नौ लाख रुपये तक तो नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ढाई लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। यही नहीं नाम निर्देशन पत्रों तथा जमानत की धनराशि का भी निर्धारण कर दिया गया है।
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नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा अभी नहीं हुई है लेकिन इसकी सरगर्मी बढ़ने लगी है। अगले माह में प्रस्तावित इस चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से विभिन्न पदों के प्रत्याशियों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य, जमानत की धनराशि एवं व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है।
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नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के लिए दो लाख एवं नगर पंचायत सदस्य 50 हजार तक खर्च कर सकेंगे। पालिकाध्यक्ष के लिए अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य पांच सौ तथा जमानत धनराशि आठ हजार एवं अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला प्रत्याशियों के लिए यह धनराशि क्रमश: 250 एवं चार हजार निश्चित की गई है। इसी प्रकार नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 250 एवं पांच हजार तथा अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 125 एवं ढाई हजार निर्धारित है।
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इसके अलावा पालिका परिषद के सदस्य पद के लिए अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का नाम निर्देशन पत्र का मूल्य दो सौ एवं जमानत धनराशि दो हजार तथा अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला प्रत्याशियों के लिए सौ रुपये तथा एक हजार तय है। नगर पंचायत सदस्य के अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का नाम निर्देशन पत्र का मूल्य सौ एवं दो हजार तथा अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 50 रुपये तथा एक हजार रुपये निर्धारित है।

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला के सभी पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य एवं जमानत धनराशि आधी होगी। - राजाराम वर्मा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत-स्थानीय निकाय)
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