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Ghazipur News: हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

Thu, 10 Jul 2025 11:37 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Jul 2025 11:37 PM IST
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Life imprisonment for the accused in the murder case
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास के साथ 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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अभियोजन के अनुसार भांवरकोल थानाक्षेत्र के शेरपुर कला गांव निवासी कवींद्र नाथ राय ने 7 दिसंबर 2014 को तहरीर दी कि उसके गांव के पप्पू चौधरी व धनंजय उर्फ करिया साथ-साथ रहते थे। साथ-साथ खाते-पीते थे। किसी बात की अनबन में धनंजय उर्फ करिया ने पप्पू चौधरी को गड़ासे से मार दिया।
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इससे उसकी मौत हो गई। जब कवींद्रनाथ राय पप्पू को बचाने गए तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया। उनकी सूचना पर आरोपी धनंजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए दोषी को जेल भेज दिया।
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