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कोर्ट के आदेश पर राइस मिल कुर्क
Ghazipur
Updated Fri, 13 Dec 2013 05:44 AM IST
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जमानिया। हाईकोर्ट के आदेश पर गुरुवार को जमानिया तहसीलदार सुदर्शन मौर्या ने पुलिस बल के साथ दरौली स्थित एक राइस मिल को कुर्क कर दिया। 15 दिन के भीतर यदि बकाया धनराशि जमा नहीं हुई तो संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी।
एसडीएम जमानिया कार्यालय के अनुसार दरौली स्थित राइस मिल पर वर्ष 2009-10 का सीएमआर चावल जिसका बाजार मूल्य 28 लाख 41 बकाया था। यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा था। बीते दिनों हाईकोर्ट ने एसडीएम जमानिया को निर्देश दिया कि उक्त राइस मिल को कुर्क कर दिया जाए। नायब तहसीलदार सुदर्शन मौर्या ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में गुरुवार को तहसील के राजस्व अधिकारियों ने राइस मिल को कुर्क कर दिया। 15 दिन के भीतर यदि बकाया धनराशि जमा नहीं हुई तो संपत्ति नीलाम कर ली जाएगी। इस दौरान तहसीलदार जमानिया उमेश चंद निगम, नायब तसीलदार सुदर्शन मौर्या, एसआई अतुल पांडेय आदि थे।
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एसडीएम जमानिया कार्यालय के अनुसार दरौली स्थित राइस मिल पर वर्ष 2009-10 का सीएमआर चावल जिसका बाजार मूल्य 28 लाख 41 बकाया था। यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा था। बीते दिनों हाईकोर्ट ने एसडीएम जमानिया को निर्देश दिया कि उक्त राइस मिल को कुर्क कर दिया जाए। नायब तहसीलदार सुदर्शन मौर्या ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में गुरुवार को तहसील के राजस्व अधिकारियों ने राइस मिल को कुर्क कर दिया। 15 दिन के भीतर यदि बकाया धनराशि जमा नहीं हुई तो संपत्ति नीलाम कर ली जाएगी। इस दौरान तहसीलदार जमानिया उमेश चंद निगम, नायब तसीलदार सुदर्शन मौर्या, एसआई अतुल पांडेय आदि थे।
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