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दो माह के अंदर जांच करने का आदेश
Updated Sun, 21 Oct 2018 11:30 PM IST
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्रजमानिया(गाजीपुर)। विकास खंड के सब्बलपुर खुर्द गांव में हुए विकास कार्यों में अनियमितता की जांच के लिए गांव के ही वेदव्यास उपाध्याय ने हाईकोट में याचिका दायर की थी। इसके बाद कोर्ट ने जिलाधिकारी को दो माह के अंदर जांच करने का आदेश दिया है।
सब्बलपुर गांव में कराए गए विकास कार्यों की जांच के लिए हाईकोर्ट के आदेश की प्रति के साथ जिलाधिकारी के बालाजी को श्री उपाध्याय सहित अन्य गांव के लोगों ने प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। मालूम हो कि 22 मई को ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्रक देकर ग्राम पंचायत के काम में धांधली का आरोप लगाया था और जांच की मांग की थी, लेकिन प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण ग्रामीण हाईकोर्ट की शरण में गये। इस पर हाईकोर्ट ने 10 अक्तूबर को जिलाधिकारी को आदेशित किया कि दो महीने के अंदर जांच कर उचित कार्रवाई करें।
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सब्बलपुर गांव में कराए गए विकास कार्यों की जांच के लिए हाईकोर्ट के आदेश की प्रति के साथ जिलाधिकारी के बालाजी को श्री उपाध्याय सहित अन्य गांव के लोगों ने प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। मालूम हो कि 22 मई को ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्रक देकर ग्राम पंचायत के काम में धांधली का आरोप लगाया था और जांच की मांग की थी, लेकिन प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण ग्रामीण हाईकोर्ट की शरण में गये। इस पर हाईकोर्ट ने 10 अक्तूबर को जिलाधिकारी को आदेशित किया कि दो महीने के अंदर जांच कर उचित कार्रवाई करें।
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