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दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो, कानपुर देहात
Updated Sun, 27 Nov 2016 02:04 AM IST
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justice
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जिला एवं सत्र न्यायालय कानपुर देहात की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दस साल के कारावास की सजा सुनाई हैै। इसके साथ आरोपी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शनिवार को अपर शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि सजेती थाना क्षेत्र के गांव निवासी कक्षा नौ की छात्रा के साथ निजाम पुत्र इद्दू निवासी ग्राम परास थाना घाटमपुर ने दुष्कर्म किया था। पीड़ित किशोरी के पिता ने 13 अक्टूबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि हुई है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज मंजुला सरकार ने आरोपी को मामले में दोषी मानते हुए दस साल के कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजी सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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शनिवार को अपर शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि सजेती थाना क्षेत्र के गांव निवासी कक्षा नौ की छात्रा के साथ निजाम पुत्र इद्दू निवासी ग्राम परास थाना घाटमपुर ने दुष्कर्म किया था। पीड़ित किशोरी के पिता ने 13 अक्टूबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि हुई है।
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फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज मंजुला सरकार ने आरोपी को मामले में दोषी मानते हुए दस साल के कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजी सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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