फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghatampur News ›   Rape accused sentenced

दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा

Sun, 27 Nov 2016 02:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, कानपुर देहात
अमर उजाला ब्यूरो, कानपुर देहात Updated Sun, 27 Nov 2016 02:04 AM IST
विज्ञापन
Rape accused sentenced
justice
 जिला एवं सत्र न्यायालय कानपुर देहात की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दस साल के कारावास की सजा सुनाई हैै। इसके साथ आरोपी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 
विज्ञापन


शनिवार को अपर शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि सजेती थाना क्षेत्र के गांव निवासी कक्षा नौ की छात्रा के साथ निजाम पुत्र इद्दू निवासी ग्राम परास थाना घाटमपुर ने दुष्कर्म किया था। पीड़ित किशोरी के पिता ने 13 अक्टूबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि हुई है।
विज्ञापन


फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज मंजुला सरकार ने आरोपी को मामले में दोषी मानते हुए दस साल के कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजी सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed