फिरोजाबाद। अपर जिला जज षष्टम एवं विशेष जज दस्यु प्रभावी क्षेत्र आजाद सिंह ने 26 वर्ष पुरानी लूट की घटना के दोषी लोटन सिंह को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
घटनाक्रम 24 सितंबर 1996 का थाना टूंडला क्षेत्र का है। योगेश कुमार ने तहरीर दी कि वह अपने साथी प्रमोद कुमार को उसके गांव नगला बरी मोटर साइकिल से छोड़ने जा रहा था। थाना टूंडला क्षेत्र के बच्चू बाबा आश्रम से थोड़ा आगे बढ़ने पर रस्सी को डालकर रास्ता रोक लिया।
बदमाशों ने एक घड़ी, सोने की अंगूठी, 850 की नकदी तथा प्रमोद से घड़ी, 750 की नकदी सोने की अंगूठी के साथ कपड़े तक उतरवा लिए थे। लूटपाट किए जाने के दौरान लोटन सिंह और उसके साथी महेश को पहचान लिया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अभियोग दर्ज करके मामले की जांचकर रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी।
मामला सुनवाई के लिए अपर जिला जज षष्टम एवं विशेष जज दस्यु प्रभावी क्षेत्र आजाद सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार शर्मा एडवोकेट ने की। न्यायाधीश ने दोषी लोटन सिंह को सजा सुनाई है। जबकि दूसरे आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी।