फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Sellers fined more than 16 lakhs for selling adulterated foods

मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर विक्रेताओं पर 16 लाख से ज्यादा का जुर्माना

Tue, 02 Feb 2021 11:42 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 02 Feb 2021 11:42 PM IST
विज्ञापन
Sellers fined more than 16 lakhs for selling adulterated foods
फिरोजाबाद। बाजार में खराब गुणवत्ता के खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने जुर्माना लगाया है। 13 खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता खराब मिलने पर एडीएम कोर्ट ने 16 लाख 95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

जिला अभिहित अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि मसाला कारोबारी त्रिलोक चंद्र से संग्रहीत किया सलाद के मसाले की गुणवत्ता मानकों के विपरीत पाए जाने पर न्यायालय ने 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। विक्रेता हरेंद्र गुप्ता से साबूदाना का नमूना मानकों के विपरीत मिलने पर 25 हजार और सिरसागंज के खाद्य कारोबारी विजेंद्र कुमार से लिया मावा के नमूने में भी गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई। इन पर दो लाख रुपये का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। थाना जसराना में दिनेश चंद्र से लिया छैना मिठाई का नमूना भी जांच में फेल पाए जाने पर न्यायालय द्वारा तीन लाख रुपये का जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

थाना लाइन पार क्षेत्र में विक्रेता शंकरलाल से घी का नमूना लिए जाने पर दो लाख और थाना उत्तर के तहत अतुल कुमार से लिया मिल्क केक के नमूने की गुणवत्ता ठीक न मिलने पर तीन लाख और जसराना संजय कुमार बघेल से लिया मावा की गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं मिलने पर कोर्ट ने तीन लाख रुपये का जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

नमकीन, पनीर के नमूने फेल होने पर भी जुर्माना
मटसेना क्षेत्र में गौरव गुप्ता से संग्रहीत नमकीन का नमूना मानकों के विपरीत मिलने पर एक लाख और दक्षिण क्षेत्र में विनोद कुमार से लिया पनीर का नमूना फेल होने पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं। थाना उत्तर क्षेत्र फल विक्रेता से लिया आम का नमूना भी फेल हुआ है। इसे मानकों के अनुसार नहीं पकाया गया है। इसलिए फल विक्रेता पर एक लाख रुपये और थाना बसई मुहम्मदपुर क्षेत्र में दूधिया से दूध में मिलावट पाई जाने पर 15 हजार रुपये वसूलने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed