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जेएस यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत: HC ने विश्वविद्यालय के खिलाफ जारी आदेश पर लगाई रोक, सरकार ने रद्द की थी मान्यता

Fri, 30 Jan 2026 10:47 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: अरुन पाराशर Updated Fri, 30 Jan 2026 10:47 PM IST
सार

शिकोहाबाद की जेएस यूनिवर्सिटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के खिलाफ जारी आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।

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high Court has stayed order revoking recognition of JS University
जेएस यूनिवर्सिटी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेएस यूनिवर्सिटी, शिकोहाबाद को राहत प्रदान की है। राज्य सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी के खिलाफ जारी मान्यता निरस्त करने और डॉ. बीआर आंबेडकर विवि, आगरा द्वारा संचालन करने के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद विश्वविद्यालय स्टाफ में खुशी है।
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जेएस यूनिवर्सिटी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई 21 मार्च 2025 को जारी एक नोटिस के साथ शुरू हुई थी। उन्होंने जांच प्रक्रिया व अन्य तथ्यों पर अपनी बात रखी। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने दलील दीं। न्यायमूर्ति विवेक शरण की पीठ ने उपलब्ध रिकॉर्ड और जांच के तरीके पर प्रथम दृष्टया असंतोष व्यक्त किया। 
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कोर्ट ने कहा कि मामले का अंतिम निर्णय सभी पक्षों के जवाब दाखिल होने के बाद ही किया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। इसके बाद याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर अपना प्रत्युत्तर देने की अनुमति दी गई है।
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