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Firozabad News: बिना नक्शा पास निर्माणाधीन व्यावसायिक भवन, अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसने की तैयारी
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फिरोजाबाद। जिले के नगरीय क्षेत्रों में मनमाने तरीके से हो रहे अनियोजित विकास पर लगाम लगाने के लिए फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण (विप्रा) ने सख्त रुख अपना लिया है। प्राधिकरण प्रशासन अब उन व्यावसायिक और रिहायशी भवनों पर शिकंजा कसने जा रहा है, जिनका निर्माण बिना मानचित्र पास कराए किया जा रहा है। नई आबादी वाले इलाकों में हो रहे ऐसे अवैध निर्माण अब सीधे विप्रा की रडार पर हैं।
प्राधिकरण ने अनियोजित निर्माण और विकास कार्यों पर अंकुश लगाने के लिए अनाधिकृत भवनों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए विभागीय अवर अभियंताओं को क्षेत्रवार तैनात किया गया है। विशेष रूप से बंबा चौराहा से कोटला मार्ग, ककरऊ कोठी से बछगांव मार्ग, नगर निगम फिरोजाबाद, नगर पालिका शिकोहाबाद और टूंडला के सीमावर्ती नए आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं।
अवर अभियंताओं को 15 दिन की मोहलत
बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने वाले भवन स्वामियों की सूची तैयार की जा रही है। उपाध्यक्ष ने क्षेत्रीय अवर अभियंताओं को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों का गहन भ्रमण करें और 15 दिनों के भीतर ऐसे भवनों की विस्तृत रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करें। रिपोर्ट आने के बाद इन अवैध निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण या सीलिंग जैसी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।
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बयान
निकाय क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण कार्यों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना नक्शा पास कराए बन रहे व्यावसायिक और रिहायशी भवनों को चिन्हित करने का काम शुरू हो गया है। क्षेत्रीय अवर अभियंताओं को 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।
- प्रशांत नागर, उपाध्यक्ष, फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण
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प्राधिकरण ने अनियोजित निर्माण और विकास कार्यों पर अंकुश लगाने के लिए अनाधिकृत भवनों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए विभागीय अवर अभियंताओं को क्षेत्रवार तैनात किया गया है। विशेष रूप से बंबा चौराहा से कोटला मार्ग, ककरऊ कोठी से बछगांव मार्ग, नगर निगम फिरोजाबाद, नगर पालिका शिकोहाबाद और टूंडला के सीमावर्ती नए आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं।
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अवर अभियंताओं को 15 दिन की मोहलत
बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने वाले भवन स्वामियों की सूची तैयार की जा रही है। उपाध्यक्ष ने क्षेत्रीय अवर अभियंताओं को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों का गहन भ्रमण करें और 15 दिनों के भीतर ऐसे भवनों की विस्तृत रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करें। रिपोर्ट आने के बाद इन अवैध निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण या सीलिंग जैसी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।
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निकाय क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण कार्यों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना नक्शा पास कराए बन रहे व्यावसायिक और रिहायशी भवनों को चिन्हित करने का काम शुरू हो गया है। क्षेत्रीय अवर अभियंताओं को 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।
- प्रशांत नागर, उपाध्यक्ष, फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण