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प्रधान,बीडीसी एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के नामांकन को आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश
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फिरोजाबाद। नामांकन के लिए आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रधान पद के उम्मीदवार को नामांकन के साथ फोटो एवं आधारकार्ड की फोटो प्रति, जमानत धनराशि का चालान जमा करने की मूल प्रति, प्रपत्र-पांच अनुलग्नक एक (प्रधान पद हेतु प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र के साथ उपलब्ध कराए जाने वाला शपथ पत्र, मतदाता सूची की प्रति उम्मीदवार का नाम ग्राम पंचायत के उक्त वार्ड का स्वप्रमाणित), प्रस्तावक के उक्त वार्ड की मतदाता सूची स्व प्रमाणित तथा अदेयता प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की गत वित्तीय वर्ष की देयता (ड्यूज) का बकाएदार नहीं होना चाहिए। अन्यथा नामांकन पत्र रद्द हो सकता है। यदि कोई उम्मीदवार पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति का है तो उसको तहसील से बने प्रमाणपत्र की फोटो प्रति लगानी होगी।
ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का नाम उक्त ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। प्रधान पद के लिए उक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में उम्मीदवार का नाम दर्ज होना चाहिए। सदस्य क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवार का नाम क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। जबकि ग्राम पंचायत सदस्य के प्रस्तावक उसी वार्ड का मतदाता होना चाहिए, जिस वार्ड से उक्त उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा हो।
प्रधान पद के उम्मीदवार का प्रस्तावक उसी ग्राम पंचायत का निवासी हो तथा उसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में होना चाहिए। सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशी का प्रस्तावक वही व्यक्ति बन सकेगा, जिस वार्ड से उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर रहा है। प्रस्तावक का नाम उसी वार्ड की सूची में होना चाहिए। जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार का प्रस्तावक उसी वार्ड का होना चाहिए। वह जिस वार्ड से नामांकन दाखिल कर रहा है।
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ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का नाम उक्त ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। प्रधान पद के लिए उक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में उम्मीदवार का नाम दर्ज होना चाहिए। सदस्य क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवार का नाम क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। जबकि ग्राम पंचायत सदस्य के प्रस्तावक उसी वार्ड का मतदाता होना चाहिए, जिस वार्ड से उक्त उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा हो।
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प्रधान पद के उम्मीदवार का प्रस्तावक उसी ग्राम पंचायत का निवासी हो तथा उसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में होना चाहिए। सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशी का प्रस्तावक वही व्यक्ति बन सकेगा, जिस वार्ड से उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर रहा है। प्रस्तावक का नाम उसी वार्ड की सूची में होना चाहिए। जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार का प्रस्तावक उसी वार्ड का होना चाहिए। वह जिस वार्ड से नामांकन दाखिल कर रहा है।
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