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दुष्कर्म के आरोपी को सात साल का कारावास और आर्थिक दंड
ब्यूरो, अमर उजाला फिरोजाबाद
Updated Sat, 25 Feb 2017 11:27 PM IST
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अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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दुष्कर्म के मामले में दोषी आरोपी को अपर जिला जज मीता सिंह ने सात साल की सजा सुनाते हुए 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
विगत 24 जून 2015 को पीड़ित ने लाइनपार थाना पुलिस को तहरीर देकर कहा कि पड़ोस में रहने वाले चंदन गुप्ता उर्फ राहुल ने उसकी 13 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बरामद किशोरी का लाइनपार पुलिस ने मेडिकल कराया तो आरोपी द्वारा दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह यादव ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में साक्ष्य और गवाह पेश किए। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर जिला जज मीता सिंह ने चंदन गुप्ता उर्फ राहुल को दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाई। साथ ही 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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विगत 24 जून 2015 को पीड़ित ने लाइनपार थाना पुलिस को तहरीर देकर कहा कि पड़ोस में रहने वाले चंदन गुप्ता उर्फ राहुल ने उसकी 13 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बरामद किशोरी का लाइनपार पुलिस ने मेडिकल कराया तो आरोपी द्वारा दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह यादव ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में साक्ष्य और गवाह पेश किए। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर जिला जज मीता सिंह ने चंदन गुप्ता उर्फ राहुल को दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाई। साथ ही 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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