फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   court sentenced three years of imprisonment to man found guilty of molesting seven year old girl in Firozabad

Firozabad: सात वर्षीय बालिका से छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष का कारावास की सजा, पांच हजार का लगाया अर्थदंड

Sat, 30 Sep 2023 07:22 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Sat, 30 Sep 2023 07:22 PM IST
सार

फिरोजाबाद में अदालत ने सात वर्षीय बालिका से छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। 

विज्ञापन
court sentenced three years of imprisonment to man found guilty of molesting seven year old girl in Firozabad
कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय संजय कुमार यादव द्वितीय ने सात वर्षीय बालिका से छेड़खानी (पॉक्सो एक्ट) के दोषी ओम प्रकाश कुशवाह को तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

विज्ञापन


घटनाक्रम थाना रसूलपुर पांच अक्तूबर 2010 का है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसकी सात वर्षीय बेटी को टॉफी दिलाने के बहाने मकान की छत पर बने कमरे में ले गया। इस दौरान बालिका के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी। पीछे से उसकी छोटे बहन पहुंची तो उन दोनों को टॉफी के पैसे दे दिए थे। 
विज्ञापन


यह भी पढ़ेंः- फिरोजाबाद पहुंचे रामगोपाल यादव: बोले- भाजपा झूठ की फैक्टरी, गड्ढामुक्त अभियान जनता के साथ एक छल
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर ओम प्रकाश कुशवाह के खिलाफ छेड़खानी (पॉक्सो एक्ट) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। थाना पुलिस ने मामले की विवेचना करके उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामला अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय संजय कुमार यादव द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। 

यह भी पढ़ेंः- Mainpuri News: स्कूटी की टक्कर से वृद्ध की मौत, बेटे की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने करते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाने को हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट की कई उदाहरण प्रस्तुत किए। न्यायाधीश ने साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर दोषी ओमप्रकाश कुशवाह को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed