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Firozabad News: नाबालिग के अपहरण के दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा, कोर्ट ने 10 हजार का लगाया अर्थदंड

Sat, 15 Jul 2023 03:00 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Sat, 15 Jul 2023 03:00 PM IST
सार

फिरोजाबाद में कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण के दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। 

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Court sentenced five years imprisonment to kidnapper of minor in Firozabad
कोर्ट का आदेश - फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

विस्तार

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय संजय कुमार यादव द्वितीय ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने (अपहरण) के दोषी अंकित राठौर को पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं दस हजार का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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घटनाक्रम थाना शिकोहाबाद का दस मई 2018 का है। पीड़िता के पिता ने थाना पुलिस को 14 मई को तहरीर दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी दस मई 2018 को घर से टहलने के लिए गई थी। इसी दौरान अंकित राठौर तथा उसका भाई उसे बहला-फुसलाकर ले गए थे। रिश्तेदारों की मदद से बेटी को बरामद करके घर छोड़ने के बाद अभियोग दर्ज कराने आया हूं। 
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थाना पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामले की विवेचना कर अंकित राठौर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामला सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय संजय कुमार यादव द्वितीय के न्यायालय में सुनवाई के लिए पहुंचा।

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शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के कई उदाहरण न्यायालय के समक्ष रखे। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान एवं फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी अंकित राठौर को पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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