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Firozabad News: पॉक्सो के दोषी को 13 वर्ष का कारावास, 26 हजार का अर्थदंड

Fri, 14 Jul 2023 11:03 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 14 Jul 2023 11:03 PM IST
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13 years imprisonment to POCSO convict, 26 thousand fine

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फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो न्यायालय ने दो वर्ष पुराने मामले में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को 13 वर्ष का कारावास एवं 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर साढ़े छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

थाना उत्तर क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय किशोरी 5 मार्च 2021 की रात घर से लापता हो गई। कॉल डिटेल से पता चला कि उसकी रात को बंटी कश्यप और चंदन से बात हुई थी। वह जलेश्वर रोड का रहने वाला था। किशोरी का पिता उसके घर पहुंचा दो पता चला कि आरोपी लड़की को लेकर तो आया था पर भाई ने मना किया तो अपने गांव रिजोर एटा ले गया। बाद में वह किशोरी को लेकर अहमदाबाद चला गया। किशोरी के पिता ने उसके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। काफी तलाश के बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया।
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विवेचना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने बंटी को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 13 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 26 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड ना देने पर उसे 5 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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