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रिश्ते में भांजी से दुष्कर्म में मामा को आजीवन कारावास
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फतेहपुर। एक साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने बच्ची के परिवार को अर्थदंड 25 हजार रुपये देने का आदेश किया है। दोषी रिश्ते में बच्ची का मामा भी लगता है। फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज मोहम्मद अहमद खान ने सुनाया है।
घटना औंग थाना क्षेत्र के एक गांव की है। गांव निवासी महिला 15 सितंबर 2019 को खेत पर काम करने गई थी। घर में एक और छह साल की दो बेटियों के अलावा 12 साल का देवर मौजूद था। महिला के मुताबिक मायके से दूर के रिश्ते में लगने वाला परिवारिक भाई राजा सिंह निवासी खजऊपुर थाना महाराजपुर कानपुर घर पहुंचा। बेटी और देवर को टॉफी लेने घर के बाहर भेज दिया।
इसके बाद छोटी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद बड़ी बेटी और देवर घर आए तो देखा कि राजा फैले खून को साफ कर रहा था। बच्चों को देख राजा मौके से भाग निकला। पुलिस ने 17 सितंबर को मामले मेें एफआईआर दर्ज की।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो देवेश कुमार श्रीवास्तव और वकील धर्मेंद्र कुमार उत्तम ने कोर्ट के सामने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए है। देवेश कुमार ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने राजा को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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घटना औंग थाना क्षेत्र के एक गांव की है। गांव निवासी महिला 15 सितंबर 2019 को खेत पर काम करने गई थी। घर में एक और छह साल की दो बेटियों के अलावा 12 साल का देवर मौजूद था। महिला के मुताबिक मायके से दूर के रिश्ते में लगने वाला परिवारिक भाई राजा सिंह निवासी खजऊपुर थाना महाराजपुर कानपुर घर पहुंचा। बेटी और देवर को टॉफी लेने घर के बाहर भेज दिया।
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इसके बाद छोटी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद बड़ी बेटी और देवर घर आए तो देखा कि राजा फैले खून को साफ कर रहा था। बच्चों को देख राजा मौके से भाग निकला। पुलिस ने 17 सितंबर को मामले मेें एफआईआर दर्ज की।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो देवेश कुमार श्रीवास्तव और वकील धर्मेंद्र कुमार उत्तम ने कोर्ट के सामने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए है। देवेश कुमार ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने राजा को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।