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प्रतिबंध तोड़ने वाले 11 के खिलाफ एफआईआर

Fri, 27 Mar 2020 10:03 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Mar 2020 10:03 PM IST
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फतेहपुर। लॉकडाउन में भी बेवजह घरों से निकलने वालों व प्रतिबंध तोड़ने वालों पर जिले के चार थानों में कार्रवाई की गई है। कुल 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर अन्य को कड़ी हिदायत दी गई। पुलिस ने पकड़े गए लोगों को सबक भी सिखाया है।
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बकेवर प्रतिनिधि के अनुसार कस्बे के परचून दुकानदार राकेश कुमार गुप्ता दुकान खोलकर सामूहिक रूप से लोगों को सामान बेच रहे थे। पुलिस ने भीड़ लगाने से संक्रमण का खतरा पाया। कोरोना वायरस से बचाव का कोई इंतजाम नहीं था। एसआई आदित्य नारायण की ओर से मामले में एफआईआर दर्ज की गई। बकेवर थानेदार अरविंद गौतम ने थाने को सेनिटाइज कराया। क्षेत्र में भ्रमण कर सभी से घरों में ही रहने की अपील की गई। हुसैनगंज प्रतिनिधि ने बताया कि पुलिस ने कस्बे में राहुल होटल संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। वह गुपचुप तरीके से मिठाई, कोल्ड ड्रिंक समेत अन्य सामान लोगों को बेच रहा था। थानेदार निशिकांत राय ने बताया कि होटल संचालक पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। उधर, थरियांव पुलिस ने आमापुर हाईवे स्थित मामा ढाबा को खुला पाया। थानेदार विनोद कुमार ने संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। ढाबे को बंद कराया। ललौली पुलिस ने बंधवा तिराहे पर भट्ठे के पास लकड़ी काटते लोगों को पकड़ा है। ललौली थाने के कस्बा निवासी निहाल, महना के चुन्नू यादव, कोड़ार के अमृतलाल, पहलवानडेरा के राजेश, नरेश, मलवां थाने के दावतपुर निवासी हिमांशु, कानपुर देहात साढ़ गांव के छोटा विश्वकर्मा, बांदा जिले पैलानी थाने के अलोना निवासी रशीद पर रिपोर्ट दर्ज की गई। एसओ प्रदीप यादव ने बताया कि भीड़ में आरोपियों को एक साथ कार्य करते पकड़ा गया है।
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गुटका बेचते चार दुकानदारों पर एफआईआर
संवाद न्यूज एजेंसी
खागा। कोरोना वायरस से देश भर में फैले संक्रमण को लेकर गुटका बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। खागा पुलिस ने शुक्रवार सुबह चिन्हित दुकानों में छापा मारा। चार लोगों को गुटका बेचने के आरोप में पकड़ा गया।
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खागा कोतवाल सत्येंद्र सिंह ने बताया कि शुकदेव इंटर कालेज के पास राहुल कुमार दुकान पर ब्रांडेड गुटके की बिक्री कर रहे थे। पुलिएस ने गिरफ्तार कर माल जब्त किया। पुलिस को देखकर दुकान में लगी भीड़ भाग निकली। उधर, एसआई विकास सिंह ने पक्का तालाब मोहल्ले में इरफान को पकड़ा। एसआई अंकुर कैथवास ने त्रिलोचनपुर गांव में शिवकुमार, गुखरूवापुर गांव में शिव को गिरफ्तार किया। सभी की दुकानों में गुटका बरामद हुआ। चारों दुकानदार बेचते पकड़े गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

धाराओं में मामला दर्ज होने पर हो सकती है सजा
कोरोना नोडल अधिकारी सीओ सिटी केडी मिश्रा ने बताया कि संक्रमण फैलाने के मामले में पुलिस की ओर से धारा 188, 269, 270 में मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इन धाराओं में धारा 188 कहती है कि कोई व्यक्ति जान बूझकर किसी व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा से खिलवाड़ करता है। इसके तहत छह महीने का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा है। इसके अलावा कड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस धारा 269 और 270 का इस्तेमाल कर रही है। धारा 269 के तहत कोई व्यक्ति किसी जीवन संकट रोग से ग्रसित है या फिर और लोगों को ग्रसित करने में भूमिका निभाता है। वह जानलेवा हो सकता है। पहले हैजा, प्लेग फैलने पर इस धारा का इस्तेमाल किया गया था। वहीं धारा 270 का मतलब है कि द्वेषपूर्वक और जानबूझकर संक्रामक रोग को फैलाता है। धारा 269 में छह माह की सजा और जुर्माना, 270 में दो साल कारावास की सजा है।
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