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Fatehpur News: एनडीपीएस व दो आर्म्स एक्ट के दोषियों को सुनाई सजा
Thu, 07 Mar 2024 12:26 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
Updated Thu, 07 Mar 2024 12:26 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहपुर। कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार देकर सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी मुमताज उर्फ बब्बल को 10 माह कैद और 2500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
कोतवाली पुलिस ने आरोपी को एक साल पहले मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी वाराणसी जिला लंका थाना क्षेत्र के साकेत नगर नरिया गांव निवासी है। उधर, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या तृतीय ने आर्म्स एक्ट के आरोपी रामनरेश को दोषी करार दिया।
कोर्ट ने जेल में बिताई सजा व एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी गाजीपुर थाने के सामियाना गांव निवासी है। पुलिस ने उसे 22 साल पहले गिरफ्तार किया था।आर्म्स एक्ट में ही दूसरे आरोपी पुत्तन पटवा को दोषी करार दिया। आरोपी गाजीपुर थाना क्षेत्र के शाखा गांव निवासी है। कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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फतेहपुर। कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार देकर सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी मुमताज उर्फ बब्बल को 10 माह कैद और 2500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
कोतवाली पुलिस ने आरोपी को एक साल पहले मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी वाराणसी जिला लंका थाना क्षेत्र के साकेत नगर नरिया गांव निवासी है। उधर, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या तृतीय ने आर्म्स एक्ट के आरोपी रामनरेश को दोषी करार दिया।
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कोर्ट ने जेल में बिताई सजा व एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी गाजीपुर थाने के सामियाना गांव निवासी है। पुलिस ने उसे 22 साल पहले गिरफ्तार किया था।आर्म्स एक्ट में ही दूसरे आरोपी पुत्तन पटवा को दोषी करार दिया। आरोपी गाजीपुर थाना क्षेत्र के शाखा गांव निवासी है। कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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