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छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले 54 साल के मुल्जिम को 15 साल की कैद

Thu, 21 Oct 2021 11:36 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 21 Oct 2021 11:36 PM IST
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fathepur news,15 years imprisonment for child rapist
फतेहपुर। बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 15 साल कारावास की सजा सुनाई है। मामला न्यायालय में चार वर्ष से विचाराधीन चल रहा था।
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जिसमें सात लोगों ने गवाही दी। गवाहों के बयानों और विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ से आई रिपोर्ट में मिले साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है।
घटना ललौली थानाक्षेत्र के एक गांव की है। जहां 25 अगस्त 2017 की सुबह साढ़े 10 बजे एक अधेड़ ने छह वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।
पीड़िता की मां दूध का व्यवसाय करती थी और इसी सिलसिले में वह दूूध बेचने के लिए बहुआ गई थी। पीड़िता घर में मौसी के साथ थी। मौसी सुबह पानी भरने गई थी।
इस दौरान घर में 54 वर्षीय पीर मोहम्मद घुस आया था। उसने बच्ची को एक कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया था। उसकी मौसी जब पानी भरकर लौटी तो उसने देखा आरोपी भाग रहा था।
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पीर मोहम्मद खुद चार बच्चों का पिता है। घटना के बाद से मामला पॉक्सो प्रथम की विशेष अदालत में विचाराधीन चल रहा था। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया ने अदालत के समक्ष एक के बाद एक सात गवाह प्रस्तुत किए।
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अपर जिला जज रविकांत ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए गुरुवार को पीर मोहम्मद को 15 वर्ष के सश्रम कारावास और 13 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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