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गैर इरादतन हत्या में बस चालक, खलासी को जेल

Tue, 10 Apr 2018 11:12 PM IST
fatehpur
fatehpur Updated Tue, 10 Apr 2018 11:12 PM IST
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Injured bus driver, prisoner in jail
धाता थाने में आरोपी। - फोटो : amarujala
धाता। थाने के भुइयन बाबा मंदिर के पास ट्रैक्टर चालक हत्याकांड के मामले में पुलिस ने मंगलवार को बस के चालक व खलासी को जेल भेज दिया। एक अन्य आरोपी बस के परिचालक को नामजद किया है। रिपोर्ट को गैर इरादतन हत्या (304) में तरमीम किया गया है। परिचालक फरार है।  
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धाता थाना क्षेत्र के शुक्लनपुर गांव निवासी विजय बहादुर सिंह (50) लिहई गांव से ट्रैक्टर में गन्ना बोने की मशीन लेकर शनिवार रात घर जा रहे थे। उनका भुइयन बाबा मंदिर के पास शव मिला था। घटनास्थल संदिग्ध होने पर परिजनों ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की जांच कर रहे एसआई दिनेश कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर में बस का पेंट लगा होने पर लोगों को ढूंढ निकाला।
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कौशांबी जिला महेवा घाट थाने के अधावा निवासी चालक गणेश और खलासी शिवम शुक्ला (निवासी कुनवार थाना पश्चिम शरीरा) को गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ में सामने आया कि ट्रैक्टर से टक्कर के बाद चालक विजय बहादुर से नोकझोंक हो गई थी। ट्रैक्टर चालक बस में चढ़ आया था। मारपीट के दौरान बस से आरोपियों ने विजय बहादुर को धक्का दे दिया। रोड में गिरने के बाद बस को चालक ने भगाया। तभी पिछले पहिये से कुचल कर विजय बहादुर की मौत हो गई थी। बस परिचालक कौशांबी के भरवारी का भारत है। वह घटना की रात से ही फरार है।
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