फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   court

ीट-पीटकर मार डालने में दो सगे भाइयों समेत तीन को सजा

Sat, 02 Nov 2019 12:30 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 02 Nov 2019 12:30 AM IST
विज्ञापन
court
फतेहपुर। अपने ही गांव के किसान की पीट कर हत्या कर देने के मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो की अदालत ने सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। घटना दस साल पहले होली के दिन हुई थी। किसान ने अपनी बेटी को जबरन रंग लगाने का केवल विरोध किया था। शुक्रवार को अदालत से फैसला आने के बाद सभी मुल्जिमों को जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन

मामला कल्यानपुर थानाक्षेत्र के गुगौली गांव के अनुसूचित जाति मजरे का है। अधिवक्ता के मुताबिक 11 मार्च 2009 को होली के दिन शाम छह बजे सियाराम की 24 वर्षीय पुत्री नीलम अपनी भैंस को नहला रही थी। तभी वहां गांव के ही रामऔतार, रज्जू, रामकिशन पुत्रगण सुखलाल और रामऔतार के साले का बेटा राजकुमार निवासी
विज्ञापन

बिंदकी पहुंच गए। तीनों ने उसे जबरन रंग लगा दिया। बेटी ने घर जाकर यह बात पिता सियाराम को बताई तो पिता उलाहना लेकर तीनों सगे भाइयों के घर पहुंचा। यहां तीनों भाइयों और राजकुमार ने मिलकर सियाराम को बेरहमी से पीटा। बीच-बचाव के लिए नीलम की मां रामदुलारी भी वहां पहुंच गईं। जिस पर इन्हें भी पीटा गया। सियाराम के
विज्ञापन
विज्ञापन

मारपीट में ज्यादा चोटें आ जाने के कारण परिजन उसे उपचार के लिए लखनऊ ले जा रहे थे, तभी उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। इसके बाद से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। दौरान मुकदमा चार आरोपियो में से एक रज्जू की मृत्यु हो गई। जिससे इस प्रकरण के रामकिशन, रामऔतार और राजकुमार तीन मुल्जिम ही बचे थे। शनिवार को

सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमिल कुमार श्रीवास्तव की दलीलों और उनकी तरफ से पेश किए गए साक्ष्यों एवं गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अपर जिला जज राकेशधर दुबे ने तीनों अभियुक्तों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास और 13-13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुना दी। अर्थदंड का भुगतान न करने पर तीनों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अदालत का फैसला आने के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। हालांकि इससे पहले तीनों जमानत पर बाहर थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed