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Fatehpur News: विधवा पर तेजाब फेंकने के दो दोषियों को 10 साल की कैद

Thu, 07 Sep 2023 01:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर Updated Thu, 07 Sep 2023 01:01 AM IST
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10 years imprisonment to two accused of throwing acid on widow
- छेड़खानी के विरोध में 2020 में हुई थी घटना
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संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहपुर। छेड़छाड़ का विरोध करने पर विधवा पर तेजाब फेंकने के आरोपियों को कोर्ट ने दोषी मानकर 10 साल कैद और 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिव गोपाल सिंह ने बताया कि मलवां थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने विधवा महिला 24 अप्रैल 2020 को घर के बाहर हैंडपंप में पानी भर रही थी। थाने के कोराईं गांव का सुनील कुमार उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर सुनील और उसके साथी मुख्तार ने विधवा के साथ गाली गलौज-मारपीट की।
इसके बाद विधवा पर तेजाब फेंककर भाग निकले थे। मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट संख्या- प्रथम विनोद कुमार तिवारी ने मामले की अंतिम सुनवाई की। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को छेड़छाड़ और एसिड अटैक के मामले में दोषी करार दिया।
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कोर्ट ने दोनों दोषियों को 10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 26 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिया है।
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