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किशोरी से छेड़छाड़ में आरोपी को तीन साल की सजा

Fri, 19 Mar 2021 09:55 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 19 Mar 2021 09:55 PM IST
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Sentenced to three years for molestation
विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या दो की न्यायाधीश नसीमा ने किशोरी से छेड़छाड़ के मुकदमे में युवक को तीन साल की सजा सुनाई है। तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया।
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शहर कोतवाली के मोहल्ला शांतीनगर बिर्राबाग निवासी शिवम उर्फ भोला के खिलाफ एक मोहल्ला निवासी युवक ने दो जनवरी 2016 को शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इसमें आरोप था कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री अपने 15 वर्षीय भाई के साथ एक जनवरी 2016 को शाम करीब छह बजे दुकान से घर जा रही थी। आरोपी ने पुत्री के साथ छेड़छाड़ की, विरोध करने पर मारपीट की।
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पुलिस ने छेड़छाड़, मारपीट व पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है। (संवाद)
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