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तीन भाई समेत चार को दो साल की सजा
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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता प्रथम ने मारपीट व जाति सूचक गाली गलौज के 13 साल पुराने मुकदमे में तीन भाइयों समेत चार लोगों को दोषी करार दिया। चारों को दो-दो साल की सजा सुनाई तथा 24-24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव बरारिख निवासी रामजीत ने 29 अगस्त 2008 को गांव के नंद किशोर, उसके भाई शिव किशोर, नवल किशोर और नंद किशोर के पुत्र रिंकू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि 29 अगस्त को आरोपी उसके बाग में पानी के लिए बनी खाई को काट रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने जाति सूचक गाली देकर अपमानित किया और मारपीट की। शोर मचाने पर प्रेमदत्त, नानकचंद्र व दिलीप बचाने आए तो उनके साथ भी मारपीट की।
जिससे वह घायल हो गए। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार ने दलीलें पेश कीं।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव बरारिख निवासी रामजीत ने 29 अगस्त 2008 को गांव के नंद किशोर, उसके भाई शिव किशोर, नवल किशोर और नंद किशोर के पुत्र रिंकू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि 29 अगस्त को आरोपी उसके बाग में पानी के लिए बनी खाई को काट रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने जाति सूचक गाली देकर अपमानित किया और मारपीट की। शोर मचाने पर प्रेमदत्त, नानकचंद्र व दिलीप बचाने आए तो उनके साथ भी मारपीट की।
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जिससे वह घायल हो गए। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार ने दलीलें पेश कीं।
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