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कोतवाल, दरोगा समेत नौ के खिलाफ रिपोर्ट लिखने का आदेश
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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश ने मोहम्मदाबाद कोतवाल, दरोगा, सिपाही समेत नौ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है। इसमें कोतवाल समेत अन्य लोगों पर आरोपियों की मदद करने और दंपति से मारपीट कर जाति सूचक गाली गलौज करने का आरोप है।
मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गांव नगला किसानन निवासी लक्ष्मी देवी ने मोहम्मदाबाद कोतवाली के कोतवाल दिलीप बिंद, दरोगा अनिल कुमार, सिपाही प्रिंस व गांव के गुड्डू, प्रभुदयाल, पंचम, आरती, निशा व मुकेश के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इसमें कहा कि 30 मई 2010 को ससुरालीजनों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया था।
ससुरालीजनों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखाया। आरोप पत्र दाखिल होने पर गवाही के लिए मुकदमे में सात अक्तूबर 2021 की तारीख लगी थी। इस दौरान उसका ससुरालीजनों से समझौता हो गया। पति के साथ रहने लगी। कोरोना संक्रमण के कारण अप्रैल, मई और जून में न्यायालय में न्यायिक कार्रवाई स्थगित रही। इससे वह मुकदमे में समझौता दाखिल नहीं कर पाई। चचिया ससुर के लड़का गुड्डू व अन्य आरोपियों ने समझौता दाखिल न करने पर उसके साथ 6 अगस्त 2021 को मारपीट की।
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बड़ी बहन शीला और भाई रामानंद को लेकर कोतवाली गई और शिकायत की। वहां से लौटने पर आरोपियों ने भाई और बहन को घर के बाहर घेर लिया और मारपीटा। इससे भाई के पैर की हड्डी टूट गई। दोबारा कोतवाली गई और तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। उच्च अधिकारियों से शिकायत करने से कोतवाल नाराज हो गए। दूसरी तहरीर लेकर गुड्डू व अन्य के खिलाफ 27 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज की। कोतवाल, दरोगा और सिपाही मुकदमे में समझौता का दबाव बनाने लगे।
आरोपी की ओर से तहरीर लेकर 30 अगस्त को पति बृजपाल, भाई रामानंद, बड़ी बहन और उसके खिलाफ जवाबी रिपोर्ट दर्ज कर ली। पति को कोर्ट में हाजिर होने का दबाव बनाया। 24 सितंबर को कचहरी ससुर के साथ आ रही थी। रोहिला चौराहा पर कोतवाल, दरोगा, सिपाही व अन्य लोगों ने रोक लिया और जाति सूचक गाली देकर अपमानित किया। विरोध करने पर मारपीट की। पीड़िता ने कोतवाल पर आरोपियों की मदद करने का भी आरोप लगाया है। अर्जी पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने मोहम्मदाबाद कोतवाल को सभी के खिलाफ रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है।
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मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गांव नगला किसानन निवासी लक्ष्मी देवी ने मोहम्मदाबाद कोतवाली के कोतवाल दिलीप बिंद, दरोगा अनिल कुमार, सिपाही प्रिंस व गांव के गुड्डू, प्रभुदयाल, पंचम, आरती, निशा व मुकेश के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इसमें कहा कि 30 मई 2010 को ससुरालीजनों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया था।
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ससुरालीजनों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखाया। आरोप पत्र दाखिल होने पर गवाही के लिए मुकदमे में सात अक्तूबर 2021 की तारीख लगी थी। इस दौरान उसका ससुरालीजनों से समझौता हो गया। पति के साथ रहने लगी। कोरोना संक्रमण के कारण अप्रैल, मई और जून में न्यायालय में न्यायिक कार्रवाई स्थगित रही। इससे वह मुकदमे में समझौता दाखिल नहीं कर पाई। चचिया ससुर के लड़का गुड्डू व अन्य आरोपियों ने समझौता दाखिल न करने पर उसके साथ 6 अगस्त 2021 को मारपीट की।
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बड़ी बहन शीला और भाई रामानंद को लेकर कोतवाली गई और शिकायत की। वहां से लौटने पर आरोपियों ने भाई और बहन को घर के बाहर घेर लिया और मारपीटा। इससे भाई के पैर की हड्डी टूट गई। दोबारा कोतवाली गई और तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। उच्च अधिकारियों से शिकायत करने से कोतवाल नाराज हो गए। दूसरी तहरीर लेकर गुड्डू व अन्य के खिलाफ 27 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज की। कोतवाल, दरोगा और सिपाही मुकदमे में समझौता का दबाव बनाने लगे।
आरोपी की ओर से तहरीर लेकर 30 अगस्त को पति बृजपाल, भाई रामानंद, बड़ी बहन और उसके खिलाफ जवाबी रिपोर्ट दर्ज कर ली। पति को कोर्ट में हाजिर होने का दबाव बनाया। 24 सितंबर को कचहरी ससुर के साथ आ रही थी। रोहिला चौराहा पर कोतवाल, दरोगा, सिपाही व अन्य लोगों ने रोक लिया और जाति सूचक गाली देकर अपमानित किया। विरोध करने पर मारपीट की। पीड़िता ने कोतवाल पर आरोपियों की मदद करने का भी आरोप लगाया है। अर्जी पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने मोहम्मदाबाद कोतवाल को सभी के खिलाफ रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है।