{"_id":"5c87ea3abdec22143c034501","slug":"netaji-will-be-able-to-donate-ten-thousand-cash-in-farrukhabad","type":"story","status":"publish","title_hn":"दस हजार ही नगद चंदा ले सकेंगे नेताजी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दस हजार ही नगद चंदा ले सकेंगे नेताजी
Tue, 12 Mar 2019 10:49 PM IST
मनोज कुमार
farrukhabad
farrukhabad
Published by: मनोज कुमार
Updated Tue, 12 Mar 2019 10:49 PM IST
विज्ञापन
rupee
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 व्यय अनुवीक्षण के संबंध में मंगलवार को बैठक हुई। इसमें वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी की निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 70.00 लाख रुपये है। प्रत्याशी नगद चंदा 10,000 रुपये प्राप्त कर सकता है। इससे अधिक धनराशि होने पर चेक या ड्राफ्ट दिया जाए। स्टार प्रचारक अपने साथ एक लाख रुपये का नगद लेकर चल सकते हैं। प्रत्याशी नगद व्यय अधिकतम 20,000 रुपये कर सकता है। किसी वाहन में 10 लाख से अधिकतम धनराशि लेकर चलने की सूचना होने पर निगरानी टीम आयकर विभाग को सूचित करेगी।
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दल के खाते में नगदी जमा करने व नगदी निकासी की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये तय की गई है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यदि, अभ्यर्थी, एजेंट, या पार्टी कार्यकर्ता को ले जाने वाले किसी वाहन में 50,000 रुपये से अधिक की नगदी पाई जाती है या वाहन में पोस्टर या निर्वाचन सामग्री या कोई ड्रग्स, शराब, हथियार अथवा 10,000 रुपये मूल्य से अधिक की ऐसी उपहार वस्तुएं ले जाई जा रही है, जिनका इस्तेमाल निर्वाचकों को प्रलोभन दिए जाने के लिए किए जाने की आशंका हो या वाहन में कोई अन्य गैर-कानूनी वस्तुएं पाई जाती हैं तो वह जब्त की जाएंगी।
पंजीकृत राजनैतिक दल के मामले में अधिकतम स्टार प्रचारकों की संख्या 40 हो सकती। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के मामले में अधिकतम स्टार प्रचारकों की संख्या 20 होगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर का कम से कम तीन बार निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण तीन दिनों के अंतराल पर होगा। अंतिम निरीक्षण मतदान के तीन दिन पूर्व किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दल के खाते में नगदी जमा करने व नगदी निकासी की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये तय की गई है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यदि, अभ्यर्थी, एजेंट, या पार्टी कार्यकर्ता को ले जाने वाले किसी वाहन में 50,000 रुपये से अधिक की नगदी पाई जाती है या वाहन में पोस्टर या निर्वाचन सामग्री या कोई ड्रग्स, शराब, हथियार अथवा 10,000 रुपये मूल्य से अधिक की ऐसी उपहार वस्तुएं ले जाई जा रही है, जिनका इस्तेमाल निर्वाचकों को प्रलोभन दिए जाने के लिए किए जाने की आशंका हो या वाहन में कोई अन्य गैर-कानूनी वस्तुएं पाई जाती हैं तो वह जब्त की जाएंगी।
विज्ञापन
पंजीकृत राजनैतिक दल के मामले में अधिकतम स्टार प्रचारकों की संख्या 40 हो सकती। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के मामले में अधिकतम स्टार प्रचारकों की संख्या 20 होगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर का कम से कम तीन बार निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण तीन दिनों के अंतराल पर होगा। अंतिम निरीक्षण मतदान के तीन दिन पूर्व किया जाएगा।
विज्ञापन