फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Life imprisonment for murder

हत्या के मामले में आजीवन कारावास

Mon, 15 Feb 2016 11:56 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,फर्रुखाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला,फर्रुखाबाद Updated Mon, 15 Feb 2016 11:56 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for murder

फर्रुखाबाद। अपर जिला जज रवींद्र कुमार श्रीवास्तव ने हत्या के मुकदमे के उम्रकैद की सजा के साथ बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।

विज्ञापन


मोहम्मदाबाद के गांव नगला मानदाता निवासी रामवीर का भाई मलखान मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के जसमई निवासी बलवीर सिंह के साथ मिलकर जानवरों खरीद फरोख्त करता था। आठ सितंबर 1995 को मलखान जानवर खरीदने के लिए एक लाख रुपये लेकर बलवीर के घर आया था।
विज्ञापन


बलवीर ने मलखान की गला दबा कर हत्या कर दी और उसके एक लाख रुपये छीन लिए। इसकी रिपोर्ट रामवीर ने मऊदरवाजा थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के घर से मलखान का शव बरामद किया, जांच के बाद विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता निर्मल चंद्र कटियार ने दलीलें पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर उम्रकैद और बीस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed