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हत्या के मामले में आजीवन कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला,फर्रुखाबाद
Updated Mon, 15 Feb 2016 11:56 PM IST
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फर्रुखाबाद। अपर जिला जज रवींद्र कुमार श्रीवास्तव ने हत्या के मुकदमे के उम्रकैद की सजा के साथ बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
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मोहम्मदाबाद के गांव नगला मानदाता निवासी रामवीर का भाई मलखान मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के जसमई निवासी बलवीर सिंह के साथ मिलकर जानवरों खरीद फरोख्त करता था। आठ सितंबर 1995 को मलखान जानवर खरीदने के लिए एक लाख रुपये लेकर बलवीर के घर आया था।
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बलवीर ने मलखान की गला दबा कर हत्या कर दी और उसके एक लाख रुपये छीन लिए। इसकी रिपोर्ट रामवीर ने मऊदरवाजा थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के घर से मलखान का शव बरामद किया, जांच के बाद विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता निर्मल चंद्र कटियार ने दलीलें पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर उम्रकैद और बीस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।