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हत्या में पति-पत्नी को दस साल जेल
ब्यूरो/अमर उजाला,फर्रुखाबाद
Updated Sat, 23 Jan 2016 11:50 PM IST
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फर्रुखाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अब्दुल मोबीन ने महिला की गैर इरादतन हत्या के मामले में देवर और देवरानी को दस साल की सजा सुनाई है। पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है।
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मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव सिलसंडा निवासी रामनिवास और इनके भाई गुड्डू में जमीन बंटवारे को लेकर एक अप्रैल 2013 को झगड़ा हुआ था। चाचा गुड्डू और चाची केलावती ने लाठी डंडों से पिता की पिटाई शुरू कर दी। मां मुन्नी देवी, पिता को बचाने आईं तो उन्हें भी लाठी डंडों से मारपीट कर जख्मी कर दिया। सिर पर अधिक चोट आने से उपचार के दौरान मुन्नी देवी की मौत हो गई।
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मृतका के पुत्र रिंकू ने चाचा गुड्डू उर्फ शिवराज व इनकी पत्नी केलावती के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिशुपाल सिंह यादव ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी दंपति को दस साल की सजा सुनाई और पांच पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया। जुर्माना अदा न करने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। धारा 323 के जुर्म में दोनों आरोपियों को छह माह की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया है।
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