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किशोरी से छेड़छाड़ में पांच साल की सजा
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विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट की न्यायाधीश रेखा शर्मा ने किशोरी से छेड़छाड़ व मारपीट के आरोपी को दोषी करार देकर पांच साल के कैद की सजा सुनाई है। 25700 रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
राजेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी 5 जून 2015 को मां के साथ भाई को खाना देने एक भठ्ठे पर जा रही थी। भठ्ठे के पास गांव अलीगढ़ निवासी इंतजार बैठा मिला। उसने किशोरी को पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा।
यह देखकर मां ने विरोध किया तो आरोपी ने मां-बेटी से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की मां ने इंतजार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने दलीलें पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कैद और जुर्माने से दंडित किया।
किशोरी से छेड़छाड़ में पांच साल की कैद
25700 रुपये किया गया जुर्माना
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राजेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी 5 जून 2015 को मां के साथ भाई को खाना देने एक भठ्ठे पर जा रही थी। भठ्ठे के पास गांव अलीगढ़ निवासी इंतजार बैठा मिला। उसने किशोरी को पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा।
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यह देखकर मां ने विरोध किया तो आरोपी ने मां-बेटी से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की मां ने इंतजार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने दलीलें पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कैद और जुर्माने से दंडित किया।
किशोरी से छेड़छाड़ में पांच साल की कैद
25700 रुपये किया गया जुर्माना