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दुष्कर्म के आरोपी एसडीओ व कर्मचारी को मिली सशर्त जमानत
Updated Sat, 22 Jul 2017 11:34 PM IST
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फर्रुखाबाद। जिला एवं सत्र न्यायालय से दुष्कर्म के आरोपी दूरसंचार विभाग के एसडीओ और कंप्यूटर आपरेटर की सशर्त जमानत मंजूर कर दी गई है। दोनों आरोपी 17 मई से जेल में निरुद्ध हैं।
फतेहगढ़ कोतवाली के मोहल्ला इंद्रा कालोनी भोलेपुर निवासी दूर संचार विभाग के एसडीओ अमर सिंह राठौर, प्राइवेट कंप्यूटर आपरेटर योगेंद्र सिंह राठौर खाना बनाने वाले महिला के साथ दुष्कर्म करने और वीडियो बनाने के आरोप में 17 मई से जेल में निरुद्ध चल रहे हैं। दोनों आरोपियों को अधीनस्थ न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई। इसमें एसडीओ के बीमार होने और उपचार चलने के अभिलेख अधिवक्ता ने पेश किए।
बचाव पक्ष के वकील और जिला शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय से दोनों आरोपियों की सशर्त जमानत मंजूर कर दी है। जमानत आदेश में कहा गया कि दोनों आरोपियों को एक-एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि की दो जमानतें दाखिल करनी होंगी। आरोपी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पीड़िता एवं साक्षियों को डराएंगे व धमकाएंगे नहीं, विवेचना एवं मुकदमा विचारण में सहयोग करेंगे, मुुकदमे की सुनवाई के दौरान नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से अथवा न्यायालय की अनुमति से अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। इसकी आरोपियों को अंडरटेकिंग देनी होगी।
फतेहगढ़ कोतवाली के मोहल्ला इंद्रा कालोनी भोलेपुर निवासी दूर संचार विभाग के एसडीओ अमर सिंह राठौर, प्राइवेट कंप्यूटर आपरेटर योगेंद्र सिंह राठौर खाना बनाने वाले महिला के साथ दुष्कर्म करने और वीडियो बनाने के आरोप में 17 मई से जेल में निरुद्ध चल रहे हैं। दोनों आरोपियों को अधीनस्थ न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई। इसमें एसडीओ के बीमार होने और उपचार चलने के अभिलेख अधिवक्ता ने पेश किए।
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बचाव पक्ष के वकील और जिला शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय से दोनों आरोपियों की सशर्त जमानत मंजूर कर दी है। जमानत आदेश में कहा गया कि दोनों आरोपियों को एक-एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि की दो जमानतें दाखिल करनी होंगी। आरोपी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पीड़िता एवं साक्षियों को डराएंगे व धमकाएंगे नहीं, विवेचना एवं मुकदमा विचारण में सहयोग करेंगे, मुुकदमे की सुनवाई के दौरान नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से अथवा न्यायालय की अनुमति से अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। इसकी आरोपियों को अंडरटेकिंग देनी होगी।
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