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एससीएसटी में चचेरे भाइयों को दो साल की सजा

Tue, 02 Nov 2021 11:24 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 02 Nov 2021 11:24 PM IST
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Cousins get two years in SCST
फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एससी/एसटी एक्ट के न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता (प्रथम) ने मारपीट व एससी/एसटी एक्ट के मुकदमे में चचेरे दो भाइयों को दोषी पाकर दो साल की सजा सुनाई है। छह हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव जिंदापुर निवासी प्रदीप कुमार की बहन नीतू 19 मई 2003 की शाम साढ़े पांच बजे सरकारी हैंडपंप पर पानी भरने गई थी। गांव के धर्मेंद्र ने एक पर्चे पर उसका नाम लिखकर हैंडपंप पर रख दिया। नीतू के परिजनों ने धर्मेंद्र से शिकायत की। इस पर धर्मेंद्र और उसके ताऊ के बेटे मनमोहन व शैलेश ने गालीगलौज की। विरोध करने पर धर्मेंद्र ने लाइसेंसी बंदूक से प्रदीप पर फायर कर दिया। एक छर्रा उसकी बायीं आंख के ऊपर लगा। परिजनों के आने पर हमलावर जातिसूचक गालियां और जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। प्रदीप ने धर्मेंद्र सिंह, मनमोहन सिंह व शैलेश सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान शैलेश की मौत हो गई। अन्य दो आरोपियों पर मुकदमा चला। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार कटियार ने दलीलें पेश कीं। साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने धर्मेंद्र सिंह और मनमोहन सिंह को दोषी करार देकर सजा व जुर्माने से दंडित किया है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित करने का आदेश दिया गया है। जुर्माना की आधी धनराशि प्रतिकर के रूप में घायल वादी को देने का आदेश है।
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हत्या की आरोपी ताई की जमानत अर्जी खारिज
फर्रुखाबाद। फतेहगढ़ के मोहल्ला न्यू फौजी कालोनी भोलेपुर निवासी शैलेंद्र सिंह ने आठ फरवरी को पांच वर्षीय भतीजे यश प्रताप के गायब होने रिपोर्ट फतेहगढ़ कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस को जांच में पता चला कि बालक यश प्रताप ने छह फरवरी की रात बिस्तर पर शौच कर दिया था। इस पर शैलेंद्र की पत्नी नीरज देवी ने डंडे से पीटकर जमीन पर पटका और गला दबाकर हत्या कर दी।
पिता के सहयोग से शव घर से 60 किलोमीटर दूर जिजौटा बुजुर्ग के जंगल में गड्ढे में दबा दिया था। नीरज की निशानदेेही पर पुलिस ने शव बरामद किया। विवेचक ने नीरज और उसके पिता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपी नीरज जेल में है। उसकी जमानत अर्जी जिला जज की अदालत में पेश की गई। बचाव पक्ष के वकील व जिला शासकीय अधिवक्ता सुदेश प्रताप सिंह ने दलीलें पेश कीं। जिला जज ने आरोपी ताई की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
फर्रुखाबाद। शहर निवासी डिग्री कॉलेज की छात्रा 12 जुलाई 2021 को कॉलेज गई थी। इसके बाद घर नहीं लौटी। पिता ने कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ उसे बहलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एक सप्ताह बाद छात्रा पुलिस को मिल गई। उसने बताया था कि शाहजहांपुर निवासी चचेरा भाई उसे ले गया था। वह घर न ले जाकर किराये के मकान में ले गया। वहां शादी कर शारीरिक संबंध बनाए और एक सप्ताह बाद छोड़कर चला गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसकी जमानत अर्जी जिला जज चवन प्रकाश की कोर्ट में पेश की गई। सुनवाई के बाद जिला जज ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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