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पिता-पुत्र को पांच साल की सजा
Updated Tue, 11 Sep 2018 11:53 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फर्रुखाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश हर्षवर्धन ने गोली मार कर घायल करने के मुकदमे के पिता-पुत्र को पांच साल की सजा सुनाई है। पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मोहम्मदाबाद कोतवाली के गांव डूगरपुर निवासी भैयालाल के पुत्र कल्लू उर्फ दुर्गेश का 20 मार्च 2011 को होली के दिन गांव निवासी राजदीप के पुत्र चेतू उर्फ धीरेंद्र से विवाद हो गया था। उसी दिन शाम को चेतू उर्फ धीरेंद्र और उसके पिता राजदीप ने कल्लू उर्फ दुर्गेश को खेत की ओर जाते समय घायल कर दिया। भैयालाल ने हमलावर पिता राजदीप और पुत्र चेतू उर्फ धीरेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वरी कुमारी शाक्य ने दलीलें पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने पिता-पुत्र को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की राशि वसूल होने पर पांच हजार रुपये पीड़ित वादी को दिए जाने का आदेश दिया है।
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फर्रुखाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश हर्षवर्धन ने गोली मार कर घायल करने के मुकदमे के पिता-पुत्र को पांच साल की सजा सुनाई है। पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मोहम्मदाबाद कोतवाली के गांव डूगरपुर निवासी भैयालाल के पुत्र कल्लू उर्फ दुर्गेश का 20 मार्च 2011 को होली के दिन गांव निवासी राजदीप के पुत्र चेतू उर्फ धीरेंद्र से विवाद हो गया था। उसी दिन शाम को चेतू उर्फ धीरेंद्र और उसके पिता राजदीप ने कल्लू उर्फ दुर्गेश को खेत की ओर जाते समय घायल कर दिया। भैयालाल ने हमलावर पिता राजदीप और पुत्र चेतू उर्फ धीरेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वरी कुमारी शाक्य ने दलीलें पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने पिता-पुत्र को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की राशि वसूल होने पर पांच हजार रुपये पीड़ित वादी को दिए जाने का आदेश दिया है।
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