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पिता और दो पुत्रों को दस-दस साल की सजा
Updated Thu, 05 Jul 2018 11:32 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फर्रुखाबाद। अपर जिला जज हर्ष वर्धन सिंह ने जान लेवा हमले के मामले में पिता और उसके दो पुत्रों को दोषी करार दिया। तीनों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। 17-17 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है।
कंपिल थाना क्षेत्र के गांव बहलोलपुर निवासी रामसेवक तीन अक्तूबर 2014 को कायमगंज से मेला देखकर घर लौट रहा था। रास्ते में गांव के जमादार, इनके पुत्र प्रेमपाल व देवपाल ने घेरकर गोली मारकर घायल कर दिया। घायल ने घटना की रिपोर्ट तीनों के खिलाफ दर्ज कराई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वरी कुमारी शाक्य ने दलीलें पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी पिता और उसके दो पुत्रों को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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फर्रुखाबाद। अपर जिला जज हर्ष वर्धन सिंह ने जान लेवा हमले के मामले में पिता और उसके दो पुत्रों को दोषी करार दिया। तीनों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। 17-17 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है।
कंपिल थाना क्षेत्र के गांव बहलोलपुर निवासी रामसेवक तीन अक्तूबर 2014 को कायमगंज से मेला देखकर घर लौट रहा था। रास्ते में गांव के जमादार, इनके पुत्र प्रेमपाल व देवपाल ने घेरकर गोली मारकर घायल कर दिया। घायल ने घटना की रिपोर्ट तीनों के खिलाफ दर्ज कराई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वरी कुमारी शाक्य ने दलीलें पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी पिता और उसके दो पुत्रों को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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