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जान लेवा हमले में दो को सात साल की सजा
Updated Thu, 05 Jul 2018 11:32 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश सैय्यद सरवर हुसैन रिजवी ने गुरुवार को जानलेवा हमले के मामले में दो लोगों को सात साल की सजा सुनाई है। 13-13 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव ताजपुर रठौरा निवासी राघवेंद्र सिंह पर दो दिसंबर 1993 की शाम 7.45 बजे गांव के श्यामवीर सिंह व बल सिंह ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। शोर होने पर गांव के रामबक्स बचाने आए तो उन पर भी तलवार से हमला कर दिया। इससे दोनों लोग घायल हो गए। घायल राघवेंद्र सिंह ने दोनों हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दोनों को सात सात साल की सजा सुनाई। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किए जाने का आदेश दिया है।
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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश सैय्यद सरवर हुसैन रिजवी ने गुरुवार को जानलेवा हमले के मामले में दो लोगों को सात साल की सजा सुनाई है। 13-13 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव ताजपुर रठौरा निवासी राघवेंद्र सिंह पर दो दिसंबर 1993 की शाम 7.45 बजे गांव के श्यामवीर सिंह व बल सिंह ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। शोर होने पर गांव के रामबक्स बचाने आए तो उन पर भी तलवार से हमला कर दिया। इससे दोनों लोग घायल हो गए। घायल राघवेंद्र सिंह ने दोनों हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने दोनों को सात सात साल की सजा सुनाई। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किए जाने का आदेश दिया है।
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