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बीडीओ व दरोगा कोर्ट में तलब
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बीडीओ व दरोगा कोर्ट में तलब
अयोध्या। अधिवक्ता को सरेराह अपमानित करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में खंड विकास अधिकारी व दरोगा को विचारण के लिए तलब किया गया है। यह आदेश सीजेएम वरुण मोहित निगम की अदालत से हुआ है।
पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव निवासी अधिवक्ता अजय कुमार वर्मा ग्राम प्रधान भी हैं। उनके भाई राजेश कुमार वर्मा की एक जांच चल रही थी। आरोप है कि 26 अगस्त 2018 को वह अपनी पुत्री से मिलने नवोदय विद्यालय जा रहे थे।
पूराकलंदर तिराहे के पास उन्हें पूरा बाजार के खंड विकास अधिकारी जनार्दन व पूरा कलंदर थाने के एसआई राजेश कुमार भारती मिले। अधिवक्ता ने अपने भाई की जांच के संबंध में पूछा तो दोनों भड़क गए और एसआई ने कहा कि तुम्हारी प्रधानी भुलवा दूंगा।
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दोबारा तुम ने फिर पूछताछ की तो तुम्हें रोड एक्सीडेंट दिखा कर जान से खत्म करा देंगे। इस घटना को मौके पर कई लोगों ने देखा। इसकी रिपोर्ट नहीं लिखे जाने पर अधिवक्ता अजय वर्मा ने अदालत में इस्तगासा दायर करके दोनों को तलब करके दंडित करने की मांग की।
कोर्ट ने परिवादी और गवाहों के बयान व बहस के बाद दोनों को प्रथम दृष्टया अपमानित करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी पाते हुए बीडियो और दरोगा को विचारण लिए तलब किया है।
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अयोध्या। अधिवक्ता को सरेराह अपमानित करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में खंड विकास अधिकारी व दरोगा को विचारण के लिए तलब किया गया है। यह आदेश सीजेएम वरुण मोहित निगम की अदालत से हुआ है।
पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव निवासी अधिवक्ता अजय कुमार वर्मा ग्राम प्रधान भी हैं। उनके भाई राजेश कुमार वर्मा की एक जांच चल रही थी। आरोप है कि 26 अगस्त 2018 को वह अपनी पुत्री से मिलने नवोदय विद्यालय जा रहे थे।
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पूराकलंदर तिराहे के पास उन्हें पूरा बाजार के खंड विकास अधिकारी जनार्दन व पूरा कलंदर थाने के एसआई राजेश कुमार भारती मिले। अधिवक्ता ने अपने भाई की जांच के संबंध में पूछा तो दोनों भड़क गए और एसआई ने कहा कि तुम्हारी प्रधानी भुलवा दूंगा।
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दोबारा तुम ने फिर पूछताछ की तो तुम्हें रोड एक्सीडेंट दिखा कर जान से खत्म करा देंगे। इस घटना को मौके पर कई लोगों ने देखा। इसकी रिपोर्ट नहीं लिखे जाने पर अधिवक्ता अजय वर्मा ने अदालत में इस्तगासा दायर करके दोनों को तलब करके दंडित करने की मांग की।
कोर्ट ने परिवादी और गवाहों के बयान व बहस के बाद दोनों को प्रथम दृष्टया अपमानित करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी पाते हुए बीडियो और दरोगा को विचारण लिए तलब किया है।