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पिलखर हत्याकांड मेंटिल्लू दोषी करार

Sat, 21 Mar 2020 09:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 21 Mar 2020 09:54 PM IST
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Tillu convicted in Pilkhar murder case
इटावा। करीब आठ साल पहले जमीन हड़पने की मंशा से पिलखर गांव में अपने बड़े भाई समेत छह परिजनों की हत्या के आरोपी रामप्रताप उर्फ टिल्लू को कोर्ट ने दोषी पाया है। कोर्ट अब 30 मार्च को सजा सुनाएगा। इस हत्याकांड के एक अन्य आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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इकदिल थाना क्षेत्र के पिलखर गांव में 27/28 मई 2012 की रात को गांव के सुरेशचंद्र, उसकी पत्नी विमला देवी, पुत्र अवनीश और तीन पुत्रियों रश्मि, सुरभि व श्वेता की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मृतक सुरेश के साले भरथना थाना क्षेत्र के निनावा बंधारा गांव निवासी होम सिंह पुत्र महाराज सिंह ने मृतक सुरेश के भाई रामप्रताप उर्फ टिल्लू पुत्र रामसनेही समेत विक्कू उर्फ वरुण राज यादव व एक अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दंड देवेंद्र तिवारी ने बताया कि थाना पुलिस ने अभियुक्त रामप्रताप उर्फ टिल्लू व विक्कू के खिलाफ कोर्ट में धारा 302/34 के तहत आरोपपत्र प्रस्तुत किया। करीब आठ साल कोर्ट में सुनवाई चली। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम डॉ. विजय कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त रामप्रताप उर्फ टिल्लू को दोषी पाया। दोषी टिल्लू न्यायिक अभिरक्षा में है। कोर्ट ने सजा के दंडमान पर सुनवाई की तारीख 30 मार्च तय की है। मामले में एक अन्य अभियुक्त वरुणराज उर्फ विक्कू को कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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