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हत्या के मामले में एक को उम्रकैद

Wed, 08 Feb 2017 11:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो इटावा
अमर उजाला ब्यूरो इटावा Updated Wed, 08 Feb 2017 11:26 PM IST
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one got life time imprisonment in murder case
प्रतीकात्‍मक - फोटो : प्रतीकात्‍मक

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव गोयल ने हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 दिसंबर 2013 को पांच बजे बाबा मंगलदास की चंद्रपाल पुत्र नेकराम निवासी नगला तौर थाना बलरई ने मारपीट कर हत्या कर दी थी। इसकी रिपोर्ट उसी दिन थाना बलरई में अंकित कराई गई थी। पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता रवींद्र सिंह यादव ने पैरवी की। जज ने अभियुक्त चंद्रपाल को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास तथा दस हजार अर्थदंड से दंडित किया है।

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