फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   accused in rape case got life time imprisonment

दुष्कर्म के आरोपी कोे उम्रकैद

Wed, 01 Feb 2017 10:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो इटावा
अमर उजाला ब्यूरो इटावा Updated Wed, 01 Feb 2017 10:39 PM IST
विज्ञापन
accused in rape case got life time imprisonment
rape - फोटो : प्रतीकात्‍मक
विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट, अपर सत्र न्यायाधीश उमेश चंद्र पांडे ने दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार कांशीराम कालोनी निवासी एक महिला ने मोहल्ले के ही बब्लू पुत्र रफीक पर उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और बाद में दुष्कर्म करने का आरोप लगा सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। मामला सुनवाई के लिए अपर सत्र न्यायाधीश उमेश चंद्र पांडे की अदालत में पहुंचा। सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता रविंद्र यादव ने सरकार की ओर से पैरवी की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने बब्लू को दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद की सजा दी। दस हजार का अर्थदंड भी सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed