फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   2 people get 10 year imprisonment in fake currency matter

जाली नोट के मामले में दो को दस वर्ष की कैद

Wed, 03 Aug 2016 11:30 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो इटावा
अमर उजाला ब्यूरो इटावा Updated Wed, 03 Aug 2016 11:30 PM IST
विज्ञापन
2 people get 10 year imprisonment in fake currency matter
Jail

अपर सत्र न्यायाधीश उमेश चंद्र पांडेय ने जाली नोटों के मामले की सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को दस-दस वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उनको दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है।

विज्ञापन


घटना 15 मई 2011 की है। एसआई लवकुश पुलिस कर्मियों के साथ क्षेत्र में थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि दो लड़के पक्का तालाब नुमाइश चौराहा के पास नकली नोट लिए खड़े हैं। सूचना पर पुलिस ने दविश दी और दीपू गुप्ता पुत्र मोतीलाल निवासी कांशीराम कालोनी को पकड़ लिया। उसके पास से पांच सौ के 11 जाली नोट बरामद हुए। आरोपी के अनुसार यह नोट उसके साथी जयवीर सिंह पुत्र धार सिंह निवासी ग्राम कोकपुरा ने दिए थे।
विज्ञापन


वह शराब लेकर नोटों को चलाने आया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को न्यायालय में पेश किया। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता मो. जुबैर तैमूरी अपने तर्कों के जरिये वाद को सिद्ध करने में सफल रहे। न्यायाधीश ने दोनों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल वर्ष की सजा और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed