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मारपीट में 13 लोगों को पांच साल की कैद

Thu, 21 Jun 2018 11:39 PM IST
अमर उजाला, इटावा
अमर उजाला, इटावा Updated Thu, 21 Jun 2018 11:39 PM IST
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13 people imprisoned for five years in prison
कोर्ट
एसएसी-एसटी कोर्ट ने बुधवार को दस साल पुराने मारपीट के मामले में 13 लोगों को पांच साल की सजा सुनाई है। सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 15 लोगों के खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा था, जिसमें दो की मौत हो चुकी है।  
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चौबिया थाने के हरदोई गांव में 13 जनवरी 2008 को जयदेवी पत्नी स्वर्गीय बांकेलाल को गांव के दबंगों ने पीट दिया था। इससे जयदेवी के हाथ की हड्डी टूट गई। महिला की तहरीर पर पुलिस ने राम प्रसाद, नेत्रपाल, राम शंकर, विद्याराम, राजेंद्र, सूरज, वीरेंद्र, नेम सिंह, पप्पू, शेरा, नेपाल सिंह, जीतू, सुरेंद्र, कृष्ण, अरविंद सिंह, के खिलाफ दर्ज कराई थी।
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विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट विजय शंकर उपाध्याय ने मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार को सभी 15 लोगों को दोषी पाया। सुवाई के दौरान विद्याराम व नेपाल सिंह की मौत हो गई। इसके बाद कोर्ट ने बचे सभी 13 लोगों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी पर पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रवीन कठेरिया ने की।
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