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Etah News: पुलिस ने हटाई लूट की धारा, आरोपी को मिली जमानत
Mon, 02 Sep 2024 10:31 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Mon, 02 Sep 2024 10:31 PM IST
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एटा। धुमरी कस्बे में विद्युत निगम के जेई और टीम के सदस्यों पर हमला हुआ था। मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा, लूट और एससी-एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई। एक आरोपी को पकड़ा गया था। पुलिस ने महज हफ्ते भर में अपनी जांच कर लूट की धारा हटा दी। गंभीर धारा हटने से आरोपी को अदालत से आसानी से जमानत मिल गई।
21 अगस्त को अधिशासी अभियंता वैष्णव आनंद के नेतृत्व में विद्युत निगम के अधिकारियों की टीम ने धुमरी में चेकिंग अभियान चलाया था। दूसरों विद्युत उपकेंद्रों के जेई व कर्मी भी शामिल थे। उपभोक्ता बंटी के यहां चेकिंग में पता चला कि मीटर का तार अलग से घर के अंदर जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक लाइनमैन जयवीर ने बिल जमा करने और लाइन सही करने को कहा, तो वहां मौजूद बंटी उसे पीटने लगा। बचाने के प्रयास पर आरोपी अवर अभियंता गुलशन कुमार को पीटते हुए जातिसूचक शब्द बोलने लगा। फोन करके भोले, दिलीप सहित 15-20 लोगों को बुला लिया।
अवर अभियंता धर्मेंद्र कुमार का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। हमलावरों से किसी तरह बचकर निकली टीम ने थाना जैथरा में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने नामजद दिलीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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दिलीप ने विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की। सुनवाई के दौरान सामने आया कि विवेचक ने मुकदमे से लूट की धारा हटा दी है। अन्य अपराध सात वर्ष से कम के हैं। ऐसे में न्यायालय ने आरोपी को जमानत दे दी।
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21 अगस्त को अधिशासी अभियंता वैष्णव आनंद के नेतृत्व में विद्युत निगम के अधिकारियों की टीम ने धुमरी में चेकिंग अभियान चलाया था। दूसरों विद्युत उपकेंद्रों के जेई व कर्मी भी शामिल थे। उपभोक्ता बंटी के यहां चेकिंग में पता चला कि मीटर का तार अलग से घर के अंदर जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक लाइनमैन जयवीर ने बिल जमा करने और लाइन सही करने को कहा, तो वहां मौजूद बंटी उसे पीटने लगा। बचाने के प्रयास पर आरोपी अवर अभियंता गुलशन कुमार को पीटते हुए जातिसूचक शब्द बोलने लगा। फोन करके भोले, दिलीप सहित 15-20 लोगों को बुला लिया।
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अवर अभियंता धर्मेंद्र कुमार का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। हमलावरों से किसी तरह बचकर निकली टीम ने थाना जैथरा में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने नामजद दिलीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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दिलीप ने विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की। सुनवाई के दौरान सामने आया कि विवेचक ने मुकदमे से लूट की धारा हटा दी है। अन्य अपराध सात वर्ष से कम के हैं। ऐसे में न्यायालय ने आरोपी को जमानत दे दी।