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Etah News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 14 वर्ष का कठोर कारावास

Sun, 26 Jul 2026 12:56 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sun, 26 Jul 2026 12:56 AM IST
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Convict sentenced to 14 years of rigorous imprisonment for raping a minor.
एटा। विशेष न्यायाधीश रेप एवं पॉक्सो एक्ट-प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है। किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की 50 प्रतिशत धनराशि नियमानुसार पीड़िता को प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाएगी।
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अभियोजन के अनुसार 28 जून 2023 को 16 वर्षीय किशोरी को आरोपी अरमान निवासी माधव नगर नई बस्ती जलेसर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की और साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता, वादी, चिकित्सक, विवेचक और अन्य गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।
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दंडादेश में न्यायालय ने अरमान को दुष्कर्म के अपराध में 14 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड, अपहरण के मामले में पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा बहला-फुसलाकर ले जाने के अपराध में सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और विचाराधीन अवधि में जेल में बिताया गया समय सजा में समायोजित किया जाएगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
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30 वर्ष पुराने मारपीट मामले में दोषी को सजा, नौ हजार रुपये का अर्थदंड भी
एटा। करीब 30 वर्ष पुराने मारपीट के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है। इसके तहत जेल में बिताई अवधि के साथ ही नौ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

घटना 10 जनवरी 1996 की है। कोतवाली नगर क्षेत्र में हुई मारपीट में वादी ने भाई पर जानलेवा हमले की शिकायत पुलिस से की थी। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर आरोपी परवेज खान निवासी हरनौट थाना सिकंदराराऊ जिला हाथरस के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। इसके परिणामस्वरूप शनिवार को सीजेएम कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई अवधि के साथ ही नौ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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