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अवैध शराब के चार धंधेबाजों को तीन साल की कैद
Amar Ujala
Updated Sun, 05 Feb 2017 12:01 AM IST
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अवैध शराब बनाने के चार धंधेबाजों को अदालत ने तीन-तीन वर्ष की कैद और तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 26 जून 2006 को आबकारी टीम ने जशरथपुर थाना क्षेत्र के गांव पिंजरी में दबिश दी थी। इस दौरान अवैध रुप से शराब बनाते राकेश, नरेश निवासी नगला भिखारी थाना सिढ़पुरा, अशोक निवासी अलूपुरा थाना कुरावली, अनिलेश निवासी विनोदपुर थाना भोगांव जिला मैनपुरी को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक अजय त्यागी की कोर्ट में चला। न्यायाधीश ने चारों व्यक्तियों को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल कैद और तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 26 जून 2006 को आबकारी टीम ने जशरथपुर थाना क्षेत्र के गांव पिंजरी में दबिश दी थी। इस दौरान अवैध रुप से शराब बनाते राकेश, नरेश निवासी नगला भिखारी थाना सिढ़पुरा, अशोक निवासी अलूपुरा थाना कुरावली, अनिलेश निवासी विनोदपुर थाना भोगांव जिला मैनपुरी को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक अजय त्यागी की कोर्ट में चला। न्यायाधीश ने चारों व्यक्तियों को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल कैद और तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया।