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Etah News: व्यापारी पर जानलेवा हमले के आरोपी की नहीं मिली अग्रिम जमानत

Fri, 13 Oct 2023 11:26 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Fri, 13 Oct 2023 11:26 PM IST
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Anticipatory bail not granted to the accused of murderous attack on businessman
एटा। मिरहची कस्बा में कासगंज रोड स्थित व्यापारी और नेता शलभ माहेश्वरी की पैतृक जमीन की दीवार तोड़ने और विरोध करने पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कराया गया था। मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी।
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कासगंज थाने के कादरपुर निवासी सौरभ यादव के खिलाफ मिरहची थाने में अभियोग दर्ज है। आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 11 जनवरी 2022 की रात 11 बजे शलभ माहेश्वरी के कासगंज रोड स्थित पैतृक जमीन की दीवार तोड़ी। जब शलभ मौके पर पहुंचे तो सौरभ ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की।
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अपनी कार से जान बचाकर व्यापारी भागे तो आरोपियों ने उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग की। आरोपी सौरभ यादव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पेश की गई। आरोपी की ओर से मामला झूठा बताया। कहा कि जमीना का विवाद सिविल न्यायालय में चल रहा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज अनुपम कुमार ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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