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Deoria News: फतेहपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने की खारिज

Thu, 15 Jan 2026 11:53 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 15 Jan 2026 11:53 PM IST
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The court rejected the bail application of the main accused in the Fatehpur murder case.
देवरिया। फतेहपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी नवनाथ मिश्र उर्फ पट्टू की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की दी है। शुक्रवार को इस मामले में देवरिया कोर्ट में भी सुनवाई होनी है।
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रुद्रपुर कोतवाली के फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोला में दो अक्टूबर 2023 को दिनदहाड़े भूमि विवाद में जिला पंचायत के पूर्व सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या के कुछ देर बाद हमलावरों ने सत्यप्रकाश दूबे, उनकी पत्नी किरण, बेटी सलोनी व नंदिनी, बेटे दीपेश उर्फ गांधी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। प्राथमिकी में नवनाथ मिश्र को इस सामूहिक हत्याकांड का मुख्य आरोपित बनाया गया था।
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इसमें कुल 28 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई था। घटना के प्रत्यक्षदर्शी पीड़ित परिवार के जीवित सदस्य की गवाही कोर्ट में हो चुकी है। उन्होंने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कहा कि आरोपी नवनाथ मिश्र ने ही उनके परिजनों पर गोली चलाई थी।
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उसी ने इस नरसंहार को अंजाम दिया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी नवनाथ को गिरफ्तार करते हुए उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त असलहा भी बरामद किया था।
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