फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   prohibtion act imposed for two months

दो माह के लिए जनपद में धारा-144 लागू

Sun, 19 Jun 2022 11:57 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 19 Jun 2022 11:57 PM IST
विज्ञापन
prohibtion act imposed for two months
दो माह के लिए जनपद में धारा-144 लागू
विज्ञापन

देवरिया। जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए दो माह के लिए पंद्रह अग्रस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक धारा-144 पूरे जनपद में प्रभावी रहेगी। जिले के सार्वजनिक स्थलों पर मॉस्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। जिन स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि का प्रयोग किया जाना हो, उसकी आवाज धीमी एवं निर्धारित डेसिबल मानक के अनुसार रखी जाए, ताकि किसी को परेशानी न हो। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल को क्षति नहीं पहुंचाए और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म विशेष की भावनाओं को उद्वेलित करने व सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का कार्य नहीं करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला कैसेट नहीं बजाएगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रसारित करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले पोस्टर न चिपकाएगा, न किसी दीवार पर कोई धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली बातें लिखेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।

कहा कि कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ अपने पास रखेगा। विशेष परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने के बाद ही कोई व्यक्ति लाइसेंसी अस्त्र-शस्त्र लेकर चल सकेगा। यह प्रतिबंध सिख समुदाय के व्यक्तियों को कृपाण धारण करने, वृद्ध, दिव्यांग, बीमार, अंधे व्यक्तियों के लाठी का प्रयोग करने पर लागू नहीं होगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति स्वयं व किसी अन्य के घर की छत पर ईंट-पत्थर आदि एकत्र नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार की अफवाह सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से प्रसारित नहीं करेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले किसी प्रकार का एसएमएस, एमएमएस, व्हाट्सएप्प मैसेज, ट्वीट न तो प्रसारित करेगा, न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार की पंचायत, महापंचायत बुलाएगा और न ही इस प्रकार के किसी पंचायत में भाग लेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed