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Deoria News: दहेज हत्या में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास
Fri, 22 Mar 2024 01:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Fri, 22 Mar 2024 01:09 AM IST
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न्यायालय ने लगाया 15 हजार रुपये का अर्थदंड
देवरिया। अपर एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दहेज हत्या के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसे 15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
थाना कोतवाली में धारा-498ए, 304बी व 3/4 डीपी एक्ट के तहत कोतवाली के अगया के अभियुक्त लाल बहादुर चौरसिया पुत्र राजन चौरसिया को न्यायालय ने दोषी पाया। न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा तथा पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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देवरिया। अपर एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दहेज हत्या के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसे 15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
थाना कोतवाली में धारा-498ए, 304बी व 3/4 डीपी एक्ट के तहत कोतवाली के अगया के अभियुक्त लाल बहादुर चौरसिया पुत्र राजन चौरसिया को न्यायालय ने दोषी पाया। न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा तथा पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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