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Deoria News: बाल विवाह की सूचना पर न्यायाधीश हुए सख्त

Fri, 14 Nov 2025 01:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 14 Nov 2025 01:48 AM IST
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Judge becomes strict on child marriage report
देवरिया। कस्तूरबा बालिका इंटरमीडिएट काॅलेज परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने विधिक अधिकारों के बारे में बताया। इस दौरान एक लड़की के बाल विवाह की बात सामने आने पर न्यायाधीश ने पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिया।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 39ए सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के बारे में बताता है। समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की संवैधानिक दृष्टि एक ऐसे राष्ट्र के लिए अनिवार्य है, जहां लाखों लोग घोर गरीबी में जी रहे हैं।
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कार्यक्रम के दौरान एक बच्ची ने बाल विवाह की सूचना दी, जिस पर सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तत्काल क्षेत्राधिकारी देवरिया सदर व कोतवाली देवरिया में नियुक्त पीएलवी मनोज कुमार सिंह और महिला कल्याण विभाग से वन स्टाॅप सेंटर व चाइल्ड हेल्प लाइन देवरिया को इस मामले की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया। संवाद
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