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Deoria News: फसल क्षति की 72 घंटे में मांगी गई सूचना
Sun, 27 Sep 2026 12:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:33 AM IST
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देवरिया। जिले में अत्यधिक बारिश को देखते हुए जिला कृषि अधिकारी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों से फसल क्षति की सूचना निर्धारित समय में दर्ज कराने की अपील की है। प्रभावित किसान को घटना के 72 घंटे के भीतर संबंधित बीमा कंपनी या कृषि विभाग को फसल क्षति की सूचना देना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि अतिवृष्टि या असामयिक बारिश से फसल को नुकसान होने पर किसान तत्काल क्षतिपूर्ति के लिए सूचना दें। योजना के प्रावधानों के तहत ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन जैसी स्थानीय आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन व्यक्तिगत स्तर पर होता है।
यह सूचना बीमा कंपनी के नंबर 14447, व्हाट्सएप नंबर 7065514447, फसल बीमा एप्लिकेशन या वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। संवाद
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उन्होंने बताया कि अतिवृष्टि या असामयिक बारिश से फसल को नुकसान होने पर किसान तत्काल क्षतिपूर्ति के लिए सूचना दें। योजना के प्रावधानों के तहत ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन जैसी स्थानीय आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन व्यक्तिगत स्तर पर होता है।
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यह सूचना बीमा कंपनी के नंबर 14447, व्हाट्सएप नंबर 7065514447, फसल बीमा एप्लिकेशन या वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। संवाद