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पूर्व एसडीएम के खिलाफ सरकारी जमीन पर कब्जेदारों के हक में फैसला देने का मुकदमा दर्ज

Thu, 28 Jan 2021 12:37 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 28 Jan 2021 12:37 AM IST
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case registered against retired sdm
पूर्व एसडीएम के खिलाफ सरकारी जमीन पर कब्जेदारों के हक में फैसला देने का मुकदमा दर्ज
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रुद्रपुर(देवरिया)। फाइलों में हेराफेरी और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जेदारों के हक में फैसला देने के आरोप में रुद्रपुर में तैनात रहे एसडीएम सूर्यभान गिरि के खिलाफ एसडीएम संजीव कुमार उपाध्याय ने बुधवार को प्राथमिकी दर्ज कराई। अवकाश प्राप्त एसडीएम के खिलाफ शासन में जांच चल रही थी।

एसडीएम सूर्यभान गिरि रुद्रपुर में तहसीलदार भी रहे। वह 2018 में पदोन्नति कर रुद्रपुर में ही एसडीएम बने। उन पर 14 फाइलों में एकतरफा फैसला देने का आरोप है। पीड़ितों ने उनके खिलाफ शासन में शिकायत की थी। शासन स्तर से मंडलायुक्त से जांच कराई गई। मंडलायुक्त की जांच में मुकदमों के फाइलों में ओवरराइटिंग और फाइलों में हेराफेरी करने का मामला प्रकाश में आया। कुछ मुकदमों की फाइलों में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के पक्ष में फैसला दिया गया। शासन को भेजी गई रिपोर्ट में पूर्व एसडीएम को कदाचार और मुकदमों की फाइल में कूट रचना का दोषी पाया गया। मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व एसडीएम के खिलाफ केस दर्ज कराकर सरकारी धन की क्षति की भरपाई उनकी पेंशन की धनराशि से करने का निर्देश दिया। शासन के निर्देश पर एसडीएम ने रिटायर्ड एसडीएम सूर्यभान गिरि के खिलाफ कूट रचना, हेराफेरी और धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। इस बाबत कोतवाल जितेंद्र कुमार टंडन ने कहा कि रिटायर्ड एसडीएम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है।
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