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Deoria News: राजस्व निरीक्षक, तीन लेखपालों समेत 15 पर लूट आदि धाराओं में होगा केस दर्ज

Sun, 14 Apr 2024 01:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 14 Apr 2024 01:23 AM IST
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case on 15 with rajasaw nirikshak
कोर्ट के आदेश के बाद सलेमपुर तहसील से जुड़े राजस्व कर्मियों में मची खलबली
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सिसवा गांव में 17 जुलाई को जमीन पैमाइश के दौरान ग्राम प्रधान आदि से हुआ था विवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
भटनी। न्यायालय ने राजस्व निरीक्षक, तीन लेखपालों समेत 15 आरोपियों पर लूट, मारपीट, तोड़फोड़ आदि गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद सलेमपुर तहसील से जुड़े राजस्व कर्मियों में खलबली मच गई है। आदेश भटनी के सिसवा गांव में 17 जुलाई 2023 को जमीन पैमाइश के दौरान राजस्व कर्मियों और ग्राम प्रधान आदि के बीच मारपीट होने के सापेक्ष किया गया है। मामले में राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर ग्राम प्रधान समेत पांच लोगों पर जुलाई में ही मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा व एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
भटनी के सिसवा गांव में शासन के निर्देश पर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए ग्राम प्रधान ने सलेमपुर तहसील प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन हलका लेखपाल इसे अनसुना कर दिया। इसके बाद प्रधान चंचल शुक्ल ने 14 जुलाई 2023 को जिलाधिकारी से मिलकर हलका लेखपाल द्वारा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने में सहयोग नहीं करने की बात कही गई। आरोप है कि डीएम के आदेश के बाद हलका लेखपाल ग्राम प्रधान के विरोधियों से मिलकर गांव में गुटबाजी करने लगे। इसी दौरान गांव का एक व्यक्ति लेखपाल के सहयोग से खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जा करने लगा।
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ग्राम प्रधान के शिकायत पर 17 जुलाई को तहसीलदार सलेमपुर ने राजस्व निरीक्षक, तीन लेखपालों की टीम गठित कर 24 की पैमाइश के लिए सिसवा गांव भेजा। पैमाइश के दौरान खलिहान की जमीन से छेड़छाड़ पर प्रधान के भाई ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर पैमाइश को गलत बताया। इसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। ्मामले में राजस्व निरीक्षक व लेखपालों की तहरीर पर ग्राम प्रधान चंचल शुक्ल समेत पांच लोगों पर मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा, तोड़फोड़ व एससी/एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
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ग्राम प्रधान पक्ष ने इस कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तो करीब दस महीने बाद प्रकरण में फैसला सुनाया गया। दीवानी न्यायालय के कक्ष संख्या 17 के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी ने एसओ भटनी को राजस्व निरीक्षक, तीन लेखपालों उनके साथ मारपीट में शामिल 11 लोगों पर लूट, तोड़फोड़, बलवा, आदि गम्भीर धाराओं में केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट को देने की बात भी कही है। हालांकि, आदेश के एक सप्ताह बाद भी मामले में पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज नहीं किया है।

क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी शिव प्रताप सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। जल्द ही आरोपियों पर केस दर्ज कर विवेचना की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
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